नैनीताल, सितम्बर 26 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सेवानिवृत्त शिक्षकों व सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों से उनकी सेवाकाल में दिए गए सभी लाभों की वसूली करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की गई थी। मामले में सख्त रुख अपनाते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने कहा कि पहले कार्य करने का प्रलोभन देकर शिक्षकों को ये लाभ दिए गए। अब सेवाकाल में न होने के कारण क्यों उनसे ये लाभ वसूला जा रहा है? कोर्ट ने वित्त सचिव से नौ अक्तूबर को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर इसपर स्पष्टीकरण देकर मार्गदर्शन करने को कहा है। मामले के अनुसार, चम्पावत जिले के सेवानिवृत्त शिक्षकों व सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि वे 1990 ...
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