रांची, सितम्बर 10 -- रांची, संवाददाता। शिक्षक नियुक्ति का सात सितंबर को जारी संशोधित परिणाम के खिलाफ मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस संबंध में सुदामा कुमार की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने बताया कि जेएसएससी ने सात सितंबर को शिक्षक (कक्षा एक से पांच) नियुक्ति का संशोधित परिणाम जारी किया है। नए परिणाम के कारण बड़ी संख्या में पूर्व में चयनित अभ्यर्थी अब बाहर हो गए हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता को संशोधित परिणाम से बाहर कर दिया। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने जेटेट में किसी प्रकार की छूट का लाभ नहीं लिया है और 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने बीसी-टू आरक्षित वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से भी अधिक अंक लिए हैं। लेकिन उन्हें न तो आरक्षित श्रेणी और न ही अनारक्षित श्रेणी...