नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, अक्टूबर 29 -- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में दिल्ली सरकार को कहा है कि वह सहायक शिक्षक (प्राथमिक) के पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आयु से अधिक उम्र के उम्मीदवारों के आवेदन को स्वीकार करे। कैट ने कहा कि इन उम्मीदवारों के आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन, दोनों तरह से स्वीकार किए जाएं। न्यायिक सदस्य मनोज गर्ग एवं प्रशासनिक सदस्य डॉ. आनंद एस खटी की पीठ ने यह आदेश दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) व दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को दिया है। कैट का यह फैसला 45 याचिकाओं का निपटारा करते हुए आया है। इस मामले में कैट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 में शिक्षकों की भर्ती की थी। उसके बाद से कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। ऐसे में उन उम्मीदवारों को नजरअंदा...