प्रतापगढ़ - कुंडा, जुलाई 18 -- अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कक्ष संख्या 23 के न्यायाधीश कपिल यादव ने एनआई एक्ट में जेठवारा के बढ़नी स्थित राजा दिनेश सिंह कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक रमाकांत शुक्ल के विरुद्ध गैरजमानती वांरट जारी किया है। परिवादी लालगंज के बहलोलपुर निवासी प्रिंस कुमार केसरवानी के अनुसार, विद्यालय में उसने सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए 2014 में आवेदन किया था। नियुक्ति के बदले उससे सात लाख रुपये लिए गए। नियुक्ति के लिए काफी दिनों तक वह भटकता रहा। आरोप है कि रमाकांत ने नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। रुपये वापस मांगा तो उसे सात लाख रुपये का चेक दिया। वह चेक बाउंस हो गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विपक्षी के गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने गैरजमानती वांरट जारी कर अगली सुनवाई की तिथि 22 जुलाई तय की है।

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