रांची, फरवरी 28 -- रांची। विशेष संवाददाता हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति (वर्ष 2016) में जेएसएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नही होने पर नियुक्ति से वंचित 30 प्रार्थियों की अपील याचिका हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जेएसएससी ने विज्ञापन में ही स्पष्ट किया था कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट पर किया जाएगा। आयोग ने विज्ञापन की शर्तों के अनुसार वेबसााइट पर मेरिट लिस्ट जारी की। ऐसे में आयोग की कोई गलती नहीं है। प्रार्थियों ने वेबसाइट पर लिस्ट नहीं देखी, ऐसे में आयोग की गलती नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश से करीब 500 उम्मीदवारों को झटका लगा है। इस संबंध में निर्मल पाहन, अलका कुमारी समेत 30 ने अपील याचिका दायर की थी। याचिका में क...