मधुबनी, दिसम्बर 8 -- मधुबनी/खजौली, निज प्रतिनिधि। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विधि पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षक कल्याण कोष से सहायता के लिए प्राप्त सभी आवेदनों की अनुशंसा शीघ्र समिति को भेजी जाए। समिति ने स्पष्ट किया है कि सहायता राशि केवल उन्हीं आवेदनों पर दी जा सकेगी, जिन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रसारित किया गया हो। समिति ने बताया कि शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं उनके आश्रित चिकित्सा सहायता के लिए चिकित्सक प्रमाण पत्र और संबंधित साक्ष्यों के साथ आवेदन प्रधानाध्यापक को सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा सहित शिक्षक संघ के माध्यम से समिति को भेजा जाएगा। समिति के 16 जनवरी 2025 के आदेश में यह प्रक्रिया अनिवार्य की गई है, ताकि व...