प्रयागराज, नवम्बर 5 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक एमएलसी चुनाव में शॉर्ट टर्म टीचिंग वाले अध्यापकों को मतदाता सूची में शामिल नहीं करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने स्थायी अधिवक्ता से यह जानकारी प्राप्त करने को कहा है कि विधान परिषद के निर्वाचक मंडल में मांगे गए सुधार क्या हैं, जिसका चुनाव निकट भविष्य में होने वाला है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने वाराणसी के सुधांशु शेखर त्रिपाठी की याचिका पर उनके अधिवक्ता संतोष कुमार उपाध्याय व ऋषभ कुमार पांडेय को सुनकर दिया है। साथ ही मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख लगाई है। याचिका में मांग की गई है कि शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतदाता सूची केवल छह साल में तीन वर्ष रेगुलर टीचि...