देहरादून, अगस्त 12 -- शिक्षकों से छठे और सातवें वेतनमान वृद्धि पर मिले अतिरिक्त इंक्रीमेंट की वसूली नहीं होगी। साथ ही जिन शिक्षकों के वेतन से यह वसूली की गई थी, उसको भी तत्काल प्रभाव से वापस किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। साथ ही इंक्रीमेंट रिकवरी के लिए जारी सभी आदेश भी निरस्त कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के करीब दो हजार शिक्षकों को छठे और सातवें वेतनमान पर अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी गई थी। सितंबर 2019 में चयन और प्रोन्नत वेतनमान मंजूर होने के समय अतिरिक्त वेतनवृद्धि के तौर पर धनराशि का भुगतान किया गया था। इसके कुछ समय बाद ही विभाग ने इसे गलत मानते हुए अतिरिक्त वेतन वृद्धि की वसूली के आदेश जारी कर दिए थे। कई शिक्षकों से यह रकम वसूल भी कर दी गई थी। 2024 में शंकर सिंह बोरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 18 ज...