बहराइच, दिसम्बर 9 -- बहराइच, संवाददाता। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की मांग पर सांसद डॉ.आनंद कुमार गोड़ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट से मुक्ति दिलाने की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि जिस प्रदेश में जिस समय से शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया गया है उससे पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट की परीक्षा से मुक्त कराने का उपाय निकाला जाए। उत्तर प्रदेश में यह नियम 27 जुलाई 2011 से लागू किया गया था इससे पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट से मुक्ति मिलनी चाहिए। जिलाध्यक्ष विद्याविलास पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर 2025 को दिए गए निर्णय में यह कहा है की कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को टेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अन्...