बेगुसराय, जून 8 -- भगवानपुर, निज संवादाता। प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक , विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक की अवकाश स्वीकृति के दिशा निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। इसके तहत शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, मातृत्व व प्रसव अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, पितृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, आधे वेतन पर छुट्टी, रुपांतरित छुट्टी, असाधारण अवकाश और अदेय छुट्टी की प्रक्रिया में एकरुपता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता बरतने की बात कही गई है। अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकार के द्वारा बिहार सेवा संहिता के संगत नियम के तहत ही ऐसे अवकाश आवेदन पर विचार किया जायेगा। इसके तहत आकस्मिक अवकाश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन अनुमान्य होगा किन्तु नई नियुक्ति के बाद...