रांची, सितम्बर 11 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में शिक्षकों के अंतर-जिला तबादले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई दुर्गापूजा के बाद होगी। प्रार्थियों का कहना है कि ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर उनके आवेदन केवल इस आधार पर खारिज कर दिए गए हैं कि उनके जीवनसाथी (पति या पत्नी) सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। जबकि राज्य सरकार के एक आदेश में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुबंधित कर्मचारी के रूप में कार्यरत जीवनसाथी वाले मामलों को भी 'दंपति स्थानांतरण श्रेणी में शामिल किया जाएगा। शिक्षकों का आरोप है कि यह कार्रवाई राज्य सरकार की स्वीकृत नीति के विरुद्ध है और समान परिस्थितियों में वर्ष 2024 में कई अन्य शिक्षकों को दंपति स्थानांतरण का लाभ दिया गया है, जबकि याचिकाकर्ताओं...