नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि 'किसी अपराध की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाला हर व्यक्ति सम्मान और उचित व्यवहार पाने का हकदार है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भुयान की पीठ ने तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। पीठ ने राज्य मानवाधिकार आयोग के उस फैसले को बहाल रखा है, जिसमें अपने साथ हुए धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने थाने (पुलिस स्टेशन) गए व्यक्ति के साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा दुर्व्यवहार करने और उनकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज (एफआईआर) दर्ज नहीं करने के मामले में राज्य सरकार पर 2 लाख र...