नई दिल्ली, नवम्बर 23 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शिकायत दर्ज करने में देरी वरिष्ठ नागरिक अधिनिमय 2007 के तहत बुजुर्ग को राहत देने से इनकार करने का आधार नहीं है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि अगर कोई बुजुर्ग तय कानूनी तरीके से शिकायत दर्ज नहीं करा पाता तो उस वरिष्ठ नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। बेंच ने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग अपने बच्चों के हाथों उत्पीड़न झेलते रहते हैं और शिकायत दर्ज करने से बचते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक की यह कहकर सहायता करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि मामला पुराना है। बेंच ने आगे कहा कि यह भी हो सकता है कि बुजुर्ग जल्दबाजी में कदम उठाने के बजाय अपने बच्चों के साथ सुलह करने की कोशिश करें। यह भी पढ़ें- दिल्ली में 4 महीने की गर्भवती बहू ने की सास की हत्या, फिर घर में ह...
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