नैनीताल, सितम्बर 11 -- नैनीताल हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ऐसे मामलों में शिकायत करने वाले व्यक्ति को "पीड़ित" माना जाएगा। इसलिए उसे सीधे अपील करने का हक है और इसके लिए किसी खास अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी।क्या था मामला देहरादून की इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टीज कंपनी ने अनिल बिष्ट और अन्य के खिलाफ चेक बाउंस की शिकायत मजिस्ट्रेट कोर्ट में की थी। लेकिन 18 नवंबर 2024 को मजिस्ट्रेट ने शिकायत खारिज कर दी। इसके बाद कंपनी ने सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) में अपील दायर की। यह भी पढ़ें- दिल्ली दंगा मामला: गुलफिशा फातिमा भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, HC के फैसले को चुनौतीहाईकोर्ट ने क्या कहा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले 'M/s Selcium Finance बनाम ए. ग्नानसेकरन'...