गुड़गांव, अप्रैल 22 -- गुरुग्राम। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिजली विभाग की खामियों के चलते शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। गुरुग्राम निवासी भरत यादव ने आयोग में यह शिकायत दर्ज करवाई थी कि 01 जनवरी 2025 को घरेलू उपयोग के लिए दो किलोवाट का नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था। उन्हें लंबे समय तक विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े। उन्हें कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। कई महीनों के बाद 26 मार्च 2025 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया। इस देरी के दौरान न तो आवेदन को अस्वीकृत किया गया, न ही कोई जानकारी दी गई, जिससे शिकायतकर्ता को अनावश्यक तनाव झेलना पड़ा। आयोग प्रवक्ता ने बताया कि आयोग की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शिकायतकर्ता भरत यादव को बिना किसी गलती के अनावश्यक रूप से ...
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