रांची, नवम्बर 15 -- रांची। जानलेवा हमले के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे शनिखा गाड़ी को अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में शनिवार को बरी कर दिया। तीन साल पुराने मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की बेटी गवाही देने आई। उसने अदालत को बताया कि पिता की प्राकृतिक मौत 2024 में हो गई। उसने घटना से अनभिज्ञता जताई। अभियोजन पक्ष की ओर से मात्र एक गवाही दर्ज की गई। आईओ समेत अन्य गवाह नहीं पहुंचा। जिसका लाभ आरोपी को मिला। घटना 2022 की थी, जब शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उन पर ईंट और चाकू से हमला किया था। घटना को लेकर खेलगांव थाना में मारपीट, जानलेवा हमला, चोटिल करने, गाली-गलौज और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए धाना गाड़ी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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