श्रीनगर, अप्रैल 2 -- स्कूल बैग का भार कम करने को लेकर जारी हुए शासनादेश का नए शिक्षा सत्र में कड़ाई के साथ पालन करवाने को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान बीईओ ने मौके पर जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए अब स्कूल बैग में किताब और कापियों की अधिकतम क्षमता शासनादेश द्वारा निर्धारित भी कर दी गयी है। खंड शिक्षा अधिकारी डा. अश्वनी रावत के स्पष्ट निर्देश हैं कि शासनादेश का पालन नहीं करने पर सम्बन्धित स्कूल के खिलाफ समुचित प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। स्कूलों में वर्ष 2025-26 का नया शिक्षासत्र शुरू हो चुका है। इस नए शिक्षासत्र में कक्षा एक से कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए उनके स्कूल बैग में किताबों और कापियों की अधिकतम सीमा भी शासनादेश द्वारा सरकार ने निर्धारित कर दी...
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