अलीगढ़, दिसम्बर 5 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। शासन से निलंबित किए गए जिले में तैनात चकबंदी अधिकारी हाईकोर्ट से बहाल हो गए हैं। हालांकि अभी इनकी तैनाती को लेकर शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। चकबंदी आयुक्त भानुचंद गोस्वामी की ओर से 15 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि शासन स्तर पर जिले के गांव बरहद में चकबंदी को लेकर हुए कार्यों की समीक्षा की गई थी। इसमें सामने आया कि 15 अप्रैल को इस गांव की धारा-9 की प्रकाशन प्रक्रिया पूरी हुई थी। इसके बाद सितंबर तक इसमें कुल 935 दावे प्राप्त हुए। इनमें से 150 का निस्तारण सहायक चकबंदी अधिकारी स्तर पर हो गया। शेष 765 दावे चकबंदी अधिकारी न्यायालय में पहुंचे। आरोप था कि चकबंदी अधिकारी राजीव टम्टा को 319 मामलों का निस्तारण करना था, लेकिन उन्होंने महज 200 मामलों का ही निस्तारण किया। ...