बलिया, मई 17 -- बलिया, संवाददाता। कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को शादी अनुदान योजना 2025-26 के लिए स्वीकृत समिति की बैठक हुई। इस दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन कुमार ने बताया कि शासन से 1859 लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिस पर आवेदनों का सत्यापन के बाद पात्र लोगों को भुगतान करने के लिए स्वीकृति दी गई है। बताया कि शासन द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के तहत पिछड़ा वर्ग(अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी पर रुपए 20 हजार वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्राविधान है। इसके लिए आवेदक की आय गरीबी रेखा के अन्तर्गत होनी चाहिए (शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिये रूपये एक लाख)। विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक जरूरी...