वाराणसी, दिसम्बर 9 -- वाराणसी। किशोरी के शारीरिक शोषण में अदालत ने अभियुक्त शिक्षक को दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट तृतीय) विनोद कुमार की कोर्ट ने शिवपुर निवासी अभियुक्त मुकेश कुमार यादव को दस वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में 40 हजार पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जायसवाल ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता की मां ने 2015 में शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि आठ वर्षीय पुत्री शिवपुर थाना क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा-4 में पढ़ती थी। 10 सितंबर 2015 को विद्यालय के शिक्षक मुकेश कुमार यादव उसे स्कूल के पीछे कमरे में ले गया और गलत काम किया।

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