बोकारो, अप्रैल 18 -- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2015 के तहत खाद्यान्न का शत प्रतिशत वितरण लाभुकों के बीच किया जाना है। बुधवार को आहूत आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में पाया गया कि जिला अंतर्गत खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलीवरी (डीएसडी) किए जाने के बावजूद खाद्यान्न वितरण का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की ओर से ससमय खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जा रहा है। शत्-प्रतिशत लाभुकों को ससमय खाद्यान्न प्राप्त हो इसके लिए 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चावल दिवस की तरह सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता शाम 6 बजे तक खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करेगें। डीसी विजया जाधव ने किसी भी परिस्थिति में आये हुए लाभुकों को खाद्यान्न वितरण किये बिना वापस नहीं भेजेंगे। यह सुनिश्चित करने को सभी जविप्र विक्रेताओं को कहा है। उन्होंने सभी प्रखण्...
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