जयपुर, अगस्त 12 -- राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 12 साल पहले हुई एक शादी को इसलिए रद्द (अमान्य) कर दिया क्योंकि लड़की के परिवार ने शादी से पहले उसकी सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी की बात लड़के वालों से छिपाई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह काम धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है और इसलिए इस शादी को रद्द घोषित किया जाता है। इससे पहले पारिवारिक न्यायालय ने पति की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट की शरण ली थी। जिस पर फैसला सुनाते हु हाई कोर्ट ने कहा कि सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है, जो व्यक्ति को सामान्य वैवाहिक जीवन जीने से रोक सकती है। यह शादी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले शख्स और कोटा की रहने वाली युवती के बीच 29 अप्रैल 2013 को हुई थी। शादी के बाद पति को अपनी पत्नी की इस बीमारी सिजोफ्रेनिया के बा...