चंडीगढ़, दिसम्बर 9 -- चंडीगढ़ की एक जिला अदालत ने शादी व रिसेप्शन की तस्वीरों में युवती को 'काफी खुश' दिखने और अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी नाबालिग उम्र साबित न कर पाने के आधार पर एक आरोपी युवक को अपहरण और रेप के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया है। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. याशिका की अदालत ने सुनाया।क्या था मामला? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 14 मई 2023 को युवती के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 12 मई को उसकी 15 वर्षीय बेटी बिना बताए घर से निकल गई और आरोपी उसे विवाह का झांसा देकर भगा ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 363 (अपहरण), 376(2)(n) (बार-बार बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत आरोपपत्र दायर किया। ओसिफिकेशन टेस्ट में युवती की हड्डी की उम्र 15-16 वर्ष और दंत आयु 14-16 वर...