छपरा, मई 27 -- सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट के बाद गाइडलाइन जारी बाल विवाह रोकने के लिए बीडीओ को दी गई है अहम जिम्मेवारी छपरा, नगर प्रतिनिधि। बाल विवाह रोकने को लेकर अब वर-वधू पक्ष को शादी के 15 दिन पूर्व सहायक बाल विवाह पदाधिकारी( प्रखंड विकास पदाधिकारी) को स्वघोषणा पत्र देना होगा। स्वघोषणा पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र और शादी कार्ड की छायाप्रति भी देनी होगा। ऐसा नहीं करने पर वर-वधु पक्ष पर कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर व अन्य धार्मिक स्थलों पर बाल विवाह न हो, इस संबंध में स्वघोषणा पत्र भी प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर व अन्य धार्मिक स्थलों पर होने वाले विवाह का रजिस्टर भी बनाना होगा। ताकि बाल विवाह के मामला सामने आने पर उसकी जांच की जा सके। सामुदायिक भवन, विवाह भवन, क...