आगरा, सितम्बर 11 -- नाबालिग लड़की को डरा धमका कर शादी करने के उद्देश्य से स्कूटी पर ले जाने का प्रयास करने, छेड़छाड़, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी रोमी यादव निवासी एत्मादुद्दौला को कोर्ट ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिव कुमार ने उसे चार वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना न्यू आगरा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 24 फरवरी 2021 को आरोपी ने उसकी नाबालिग पुत्री को डरा धमकाकर जबरन शादी करने के उद्देश्य से स्कूटी पर ले जाने का प्रयास किया। मोबाइल फोन पर उसकी पुत्री को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाद में आरोपी रोमी यादव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। पीड़िता ने दर्ज कराए बयान में ...