सासाराम, जुलाई 31 -- सासाराम, निज संवाददाता। शादी की नीयत से विवाहिता के अपहरण के 11 साल पुराने मामले में जिला जज चार अनिल कुमार की अदालत ने अभियुक्त अमझोर थाना क्षेत्र के अमरा निवासी नीरज कुमार उर्फ रीतू को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

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