अमरेली, सितम्बर 20 -- गुजरात के अमरेली जिले में अपनी नाबालिग मौसेरी बहन को भगाकर ले जाने और उसका रेप करने वाले शख्स को कोर्ट ने 25 साल की कैद और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 32 वर्षीय आरोपी को यह सजा धारी कस्बे की विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाई। पीड़िता के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी शादी का वादा करके लड़की को भगा ले गया था, जबकि उस समय उसकी उम्र मात्र 16 साल और तीन महीने थी। फैसला सुनाते वक्त पीड़िता और आरोपी के बीच उम्र के अंतर को देखते हुए अदालत ने कहा कि यह रिश्ता प्रेम का नहीं, बल्कि वासना का था। अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया। कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता और आरोपी रिश्ते में मौसेरे भाई-बहन लगते हैं, क्योंकि आरोपी की मां और पीड़िता की मां आपस में रिश्ते में बहनें हैं, इसके बावजूद आर...