नैनीताल, सितम्बर 17 -- उत्तराखंड के नैनीताल में जिला अदालत ने शादी का वचन देकर रेप करने और फिर छोड़ देने के मामले में गाजियाबाद के युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पीड़िता और आरोपी की फेसबुक से जान-पहचान हुई थी। सगाई की तारीख तय हुई तो आरोपी लड़की को नैनीताल घुमाने के बहाने लाया और दुष्कर्म करके छोड़ दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल हरीश कुमार गोयल की अदालत ने शादी का वचन देकर पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी गाजियाबाद उत्तरप्रदेश निवासी अमन मिश्रा को राहत देने से इनकार कर दिया है। यह भी पढ़ें- मंदिर गई बच्ची की घर से 50 मीटर दूर खून से लथपथ लाश मिली, रेप की आशंकाक्या है मामला जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने फेसबुक के माध्यम से पीड़िता से दोस्ती की। कई बार मुलाकात के बाद शादी का वादा किया। ...
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