नई दिल्ली, जनवरी 29 -- उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क और अर्थदंड की दरें तय कर दी गई हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) की स्वीकृति के बाद मंगलवार को गृह विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सचिव गृह शैलेश बगौली की ओर से जारी शासनादेश में उक्त दरों को क्रमवार दर्शाया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, शादी व तलाक का पंजीकरण 90 दिन में नहीं कराने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना पड़ेगा। दंड का भी प्रावधान यूसीसी के तहत पंजीकरण नहीं कराने या सूचना छिपाने, गलत सूचना देने पर दंड का भी प्रावधान है। किसी मामले में पहली झूठी शिकायत पर चेतावनी जबकि दूसरी बार पांच हजार और तीसरी बार झूठी शिकायत पर 10 हजार रुपये अर्थदंड का प्रावधान है। लिव-इन के मामले में किराया समझौता ...