रांची, फरवरी 3 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने छह साल पुराने शादी का झांसा देकर लगातार महिला साथी से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में सीआरपीएफ के जवान अमित उरांव को दोषी करार देकर 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी। अभियुक्त लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र के चद्रा गांव निवासी है। घटना को लेकर पीड़िता ने नगड़ी थाना में 15 मार्च 2019 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि अभियुक्त अमित उरांव का सीआरपीएफ में 2017 में चयन हुआ था। वह प्रशिक्षण के लिए चला गया और अप्रैल 2018 में आया। अभियुक्त और पीड़िता रॉक गार्डेन आई थी, जहां अभियुक्त ने शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद शादी का झांसा देकर संबंध बना...
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