नोएडा, सितम्बर 24 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने एक महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी प्रेमी की जमानत मंजूर की है। महिला ने आरोपी पर अस्सी लाख रुपए हड़पने का भी आरोप लगाया था। एक इंजीनियर महिला ने 11 अगस्त 2024 को सेक्टर 58 थाने में जयपुर राजस्थान के रहने वाले नेहुल सुराना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि आरोपी लिव इन पार्टनर ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और धोखाधड़ी कर करीब अस्सी लाख रुपये हड़प लिए। नेहुल सुराना की ओर से अधिवक्ता मिंटू करन भाटी ने न्यायालय को बताया कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त दोनों वयस्क हैं। आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहे थे। लिव-इन संबंध किसी प्रकार का वैवाहिक अनुबंध नहीं बनाता और न ही यह आपराधिक कृत्य है। व्यक्तिगत मतभेदों के कारण विवाह संपन्न न...