पूर्णिया, फरवरी 15 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। नाबालिग लड़की के साथ दो सालों तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के अपराध में पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को दस साल जेल की सजा दी। साथ ही अलग से 50 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। वहीं अदालत ने पीड़िता के पक्ष में मुआवजे के रूप में चार लाख रुपया देने का जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया। यह फैसला शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रंजन कुमार रैना ने सुनाते हुए अमौर थानाक्षेत्र के महेत्तरा विष्णुपुर निवासी आरोपित 25 वर्षीय मो. आजम को सेन्ट्रल जेल पूर्णिया भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक जीवन कुमार ज्योति ने बताया कि पीड़िता की ओर से कोर्ट में नालिशी दायर किया था जिसपर अमौर थाने में कांड सं. 55/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गई। जिसमें आरोप लगाया गया कि पीड़िता नौवीं कक्षा में पढ़ने जब स्कूल...