उन्नाव, मार्च 19 -- उन्नाव,संवाददाता। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने शादी का झांसा देकर किशोरी का शोषण करने वाले युवक को अभियोजन पक्ष की दलील और साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अचलगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 12 जून 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि क्षेत्र के गयादीनखेड़ा गांव के मजरा तारगांव निवासी सचिन लोध ने नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर छह-सात माह तक शारीरिक संबंध बनाए। जिससे वह गर्भवती हो गई। जब बेटी ने शादी करने को कहा तो सचिन मुकर गया। मौजूदा समय बेटी छह माह की गर्भवती है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी सचिन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा था। 23 ज...