कोडरमा, सितम्बर 17 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि । शादी का झांसा देकर अपने विभाग की महिला पुलिसकर्मी से यौन शोषण करने के मामले में अदालत ने आरोपी सिपाही अभिमन्यु कुमार, 34 वर्ष, पिता अर्जुन प्रसाद थाना- मुफस्सिल, जिला- हजारीबाग को दोषी मानते हुए 2 वर्ष की कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 2 माह की सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2018 का है। पीड़ित महिला ने कोडरमा महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि अभिमन्यु कुमार ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और शादी करने के बाद भी मना करने पर लगातार यौन शोषण किया। लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की और अधिकतम सजा की मांग की। बचाव पक्ष ने अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह के माध्यम से दल...
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