बागपत, अगस्त 13 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष एससीएसटी के न्यायाधीश बलजोर सिंह ने कॉरियर कंपनी में साथी महिला कर्मी को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले आरोपी युवक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दो साल के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। अधिवक्ता अमित तोमर ने बताया कि बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज कराया था। युवती ने बताया था कि वह एक कॉरियर कंपनी में नौकरी करती थी, वहां पर काम करने वाले सन्नी त्यागी निवासी खेड़ी प्रधान के साथ उसकी दोस्ती हो गई। इस दौरान सन्नी ने उसके साथ शादी करने का वादा भी किया। उस पर भरोसा करने के बाद उसने अपने पिता से भी सन्नी की मुलाकात करवा दी, तो वे भी शादी के लिए तैयार हो गए। आरोप ल...
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