बागपत, अगस्त 13 -- बागपत। युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोष सिद्ध करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष एससीएसटी के न्यायाधीश बलजोर सिंह सजा पर सुनवाई के लिए आज(बुधवार) का दिन तय किया है। बागपत कोतवाली में क्षेत्र के एक गांव की युवती ने वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज कराया था। युवती ने बताया कि वह एक कंपनी में नौकरी करती थी, वहां पर उसकी दोस्ती सन्नी त्यागी निवासी खेड़ी प्रधान के साथ हो गई। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा भी किया। उसने अपने पिता से भी सन्नी की मुलाकात करवा दी। आरोप लगाया कि सन्नी ने उसका यौन शोषण किया और फिर शादी करने की बात कहकर पानीपत में एक किराये के मकान में लेकर रहने लगा। वहां पर उसका गर्भपात भी कराया। शादी के लिए कहने पर हत्या करने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करन...