बिजनौर, नवम्बर 1 -- पोक्सो कोर्ट के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में हल्दौर क्षेत्र के उज्जवल देशवाल को दोषी पाकर 10 वर्ष की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी योगेंद्र सिंह ने बताया कि हल्दौर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसकी नाबालिग लड़की क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ती है। ग्राम सफीपुर हीरा का उज्जवल देशवाल पुत्र सुनील कुमार भी पीड़िता के साथ ट्यूशन पढ़ता था। 14 फरवरी 2023 को आरोपी उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। आरोपी के रिश्तेदारों ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर पीड़िता को उसके साथ कमरे में बंद कर दिया। आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। जब पीड़...
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