गोपालगंज, फरवरी 13 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चंद्र वर्मा की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ छह माह तक दुष्कर्म करने के मामले में युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभिषेक कुमार की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मीरगंज थाने के कुसौंधी गांव के युवक संदीप कुमार सिंह को सजा सुनाई।सजा सुनाने के बाद उसे सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि संदीप अपने ही गांव की एक युवती से प्रेम करता था।वह शादी का झांसा देकर युवती को लेकर बाहर चला गया और करीब छह माह तक उस...
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