मऊ, नवम्बर 12 -- मऊ, संवाददाता। शादी का झांसा देकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म के मामले में बुधवार को एक आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाक्टर बालमुकुंद ने खारिज कर दिया। घटना वर्ष शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020 की है। थाने में दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसे शादी का झांसा देकर आरोपी अपनी मां से मिलाने ले गया था। इस दौरान चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया गया था। चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर देने के बाद आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया। इस दौरान जब वह गर्भवती हो गई तो गर्भपात करा दिया। साथ ही साथ शादी की बात करने पर गाली-गुफ्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा था। मामले में अभियोजन पक्ष से बहस जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाक्टर बालमुकुंद ने...
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