मऊ, फरवरी 5 -- मऊ, संवाददाता। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और मारपीट करने के दो विभिन्न मामलों में गुरुवार को आरोपियों ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया। दुष्कर्म का पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी चंदौली जिले के बबुरी थाना क्षेत्र के गोरारी गांव निवासी अंकित सिंह उसको शादी का झांसा देकर सम्बंध बना लिया साथ ही साथ ब्लैकमेल करके दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 22 जनवरी को आरोपी बुलाकर ले गया और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद मारापीटा और जान से मारने की धमकी दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी ...