टिहरी, सितम्बर 17 -- नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को बतौर प्रतिकर 5 लाख रुपये की धनराशि देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि 6 अप्रैल 2023 को घनसाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी की तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि पीड़िता 5 अप्रैल को सुबह कुछ दस्तावेज बनाने गांव से घनसाली गई। लेकिन देररात तक वापस नहीं लौटी। खोजबीन करने पर उसका पता नहीं चला। उसका फोन भी स्विच आफ मिला। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर तलाशी शुरू की। 9 अप्रै...