कौशाम्बी, मार्च 1 -- शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को अदालत ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसपर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना सरायअकिल क्षेत्र में करीब साढ़े पांच साल पहले घटित हुई थी। सरायअकिल क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि आरोपी राजू पासी पुत्र लखन पासी निवासी नगरेहा ने शादी का झांसा देकर उसकी 20 वर्षीय बेटी के साथ दुराचार किया था। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित पिता ने 15 जुलाई 2019 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही मुकदमे की विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु देव सिंह की अदालत में चला। शनिवार को शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार ने गवाहों की गवाही कराई। दोनों पक्...