आगरा, नवम्बर 12 -- शांदी का झांसा देकर अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो ऐक्ट एवं एससी-एसटी ऐक्ट समेत अन्य आरोप के मामले में आरोपी दीपक उपाध्याय निवासी विक्रम नगर थाना जगदीशपुरा को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट शिव कुमार ने उसे आजीवन कारावास एवं 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आरोपी के पिता प्रेमपाल को एससीएसटी ऐक्ट व धमकी के आरोप में दो साल के कारावास व 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश दिए। वहीं विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने पीड़िता, उसके पिता, क्षेत्राधिकारी/विवेचक समेत पांच को गवाही में पेश किए। इसमें पीड़िता की गवाही अहम रही। वादिया ने क्षेत्राधिकारी लोहामंडी को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह नाबालिग है। उसे आरोपी शादी का झांसा दे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया। आरोपी ने दो वर्षों तक उसका शार...
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