मऊ, फरवरी 22 -- मऊ। जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभार्थी को लाभान्वित किया जाता है। बताया कि अनुसूचित जाति के लिए 114 एवं सामान्य वर्ग के लिए 55 लाभार्थियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को एकमुश्त 20,000 रुपये दी जाती है। योजना का लाभ पाने के लिए जनपद के समस्त सम्मानित अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्ति वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर शादी की तिथि निश्चित होने से तीन माह पूर्व तथा शादी होने के तीन माह के अन्दर आनलाइन आवेदन कर सकते...