बेंगलुरु, मार्च 12 -- कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक शादीशुदा हिंदू महिला का यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी रफीक पर महिला को जबरन बंधक बनाने और कथित रूप से इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराने का भी आरोप है। न्यायमूर्ति एस. रचैया की एकल पीठ ने कहा कि आरोपी का कृत्य "अक्षम्य" है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, "चार्जशीट की डिटेल को देखने से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी ने पीड़िता पर नजर रखने के लिए एक महिला को लगाया था ताकि वह उसकी गतिविधियों पर नजर रख सके। उसने पीड़िता को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। यह कार्य अक्षम्य है। किसी भी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना एक गंभीर मुद्दा है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई आवश्यक है।"क्या है मामला? सरक...