श्रावस्ती, नवम्बर 12 -- श्रावस्ती, संवाददाता। जिले के टाप-10 अपराधी को न्यायालय ने सजा सुनाई। जिसे तीन वर्ष दो माह 10 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोतवाली भिनगा के मोहल्ला हनुमान गढ़ी निवासी गिरीश बहेलिया पुत्र राम नरेश उर्फ भुलई जिले का टाप-10 अपराधी है। जो गैंग बना कर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करना व समाज में भय पैदा करने का अपराध करता था। जिसके विरुद्ध यूपी गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। जिसके विरुद्ध न्यायालय में मामला विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को न्यायालय ने अपराधी गिरीश बहेलिया पुत्र राम नरेश उर्फ भुलई को तीन वर्ष दो महीने 10 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसी तरह आबकारी अधिनियम मामले में आरोपी द...