देहरादून। चंद्रशेखर बुड़ाकोटी, मार्च 9 -- देश की आन-बान-शान के लिए शहीद होने वाले उत्तराखंड के सैनिकों के आश्रित को अब नौकरी के लिए परेशान न होना पड़ेगा। सरकार ने शहीद आश्रितों की नौकरी की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए संशोधित भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखंड के स्थायी निवासी) के आश्रितों की राज्याधीन सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर सेवायोजन नियमावली-2018 को लागू कर दिया। अपर मुख्य सचिव-कार्मिक आनंद बर्धन ने इसके आदेश किए। नई व्यवस्था में जहां पदों की अधिकतम संख्या की शर्त को खत्म कर दिया गया है, वहीं केवल मूल जिलें में नियुक्ति की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। इन्हें नहीं मिलेगी नौकरी यदि शहीद सैनिक के आश्रित को राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति मिलने के बाद भारतीय सेना या अर्द्धसैनिक बल में अनुकंपा के आधार पर नियुक्...