लखनऊ, नवम्बर 18 -- पुलिस ने 24 नवंबर से 15 जनवरी 2026 तक शहर भर में निषेधाज्ञा (धारा 163: पूर्व की धारा 144) लागू कर दी है। इस बीच 5 से अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर रोक रहेगी। जेसीपी एलओ बबलू कुमार ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जयंती, काला दिवस, क्रिसमस-डे, नववर्ष और मकर सक्रांति आदि त्योहारों को देखते हुए यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। ऐसे में बिना अनुमति निर्धारित धरना स्थल छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी। सरकारी दफ्तरों और विधानभवन के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग नहीं की जा सकेगी। बताया कि सितंबर में विभिन्न पर्व, कार्यक्रम, प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होंगी।
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