जमशेदपुर, फरवरी 15 -- शहर में स्मार्ट हाउस को नगर निकाय से टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया गया है। नगर विकास विभाग ने इसको लेकर निकायों को गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत स्मार्ट हाउस की छतों पर सोलर पैनल सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का होना जरूरी है। साथ ही मकान में कम से कम चार पेड़ जरूर होने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की खपत को कम करने को लेकर यह प्रावधान किया गया है। अपार्टमेंट और दूसरी हाउसिंग योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य करने की निकट भविष्य में नीति भी बनाई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य भूजल को रिचार्ज करना और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना है। साथ ही पौधे लगाने से पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर को ऊर्जा की खपत कम करनी है। इसके साथ ही 10 फीसदी उपयोग की ऊर्जा नए स्रोत से जुटानी है। इसके लिए सभी जरू...