धनबाद, मार्च 1 -- धनबाद, प्रमुख संवाददाता शहर में अवैध रूप से चल रहे आरओ वाटर प्लांट पर नगर निगम शिकंजा कसने जा रहा है। बिना अनुमति शहर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध आरओ वाटर प्लांट की जांच कराई जाएगी। नगर विकास विभाग के नियम के अनुसार अब नगर निगम से लाइसेंस लेकर ही आरओ प्लांट का संचालन किया जाएगा। नगर निगम अब इस नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर रहा है। गुरुवार को नगर निगम की जांच टीम ने शहर के बीचोंबीच वार्ड नंबर 20 में आरओ वाटर प्लांट को पकड़ा था। इसके बाद से ही आरओ प्लांट की जांच की तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है। आरओ प्लांट को लेकर 2024 में राज्य सरकार ने एक नियम बनाया है, उसके तहत अब निगम से लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के चलने वाले आरओ प्लांट से निगम 50 हजार तक जुर्माना वसूल सकता है। ----- पांच हजार शुल्क के साथ देना होगा आ...
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